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कोर्ट में नहीं हाजिर हुए आजम खां, पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला, धारा 82 के तहत नोटिस जारी

Wed, 18 Dec 2019 03:23 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: प्राची प्रियम Updated Wed, 18 Dec 2019 03:23 PM IST
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Court issues notice to Azam Khan Tazeen Fatma Abdullah Azam under section 82
आजम खां, तंजीन फातमा, अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो प्रमाणपत्र के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने अब तीनों के खिलाफ धारा-82 तहत उदघोषणा का नोटिस जारी किया है।

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अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और एडीजे-6 की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ पहले सम्मन, जमानती वारंट और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया था। 
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बुधवार को कोर्ट में सुनवाई थी। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में सांसद आजम खां, उतनी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उदघोषणा का नोटिस दिया है। यह कुर्की से पहले की कार्रवाई है।

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अगर इसके बाद भी आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट धारा 83 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर सकती है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।

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