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तीन सगे भाई समेत, छह को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Thu, 03 Mar 2016 01:31 AM IST
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22 साल पुराने एक मामले में एडीजे प्रथम की अदालत में तीन सगे भाइयों समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 1994 को चंदौसी के फडियाई बाजार में हुई थी। यहां आपसी संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी।
संजय गौतम, अनिल गौतम, अरुण सगे भाई हैं। उनके साथ मुकुल गौतम, हिमांशु गौतम निवासीगण मोहल्ला दर्जियान थाना कोतवाली चंदौसी और सत्यवीर निवासी फेजगंज बेहटा बदायूं का किसी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों अजीत गौतम और विपुल गौतम के साथ फडियाई बाजार में संघर्ष हो गया था। यहां फायरिंग हुई थी।
जिसमें विपुल गौतम की मौत हो गई थी। जबकि अजीत बुरी तरह घायल हो गया था। अजीत की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीजे प्रथम की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी छह मुल्जिमों पर दोष सिद्घ होने के बाद न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संजय गौतम, अनिल गौतम, अरुण सगे भाई हैं। उनके साथ मुकुल गौतम, हिमांशु गौतम निवासीगण मोहल्ला दर्जियान थाना कोतवाली चंदौसी और सत्यवीर निवासी फेजगंज बेहटा बदायूं का किसी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों अजीत गौतम और विपुल गौतम के साथ फडियाई बाजार में संघर्ष हो गया था। यहां फायरिंग हुई थी।
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जिसमें विपुल गौतम की मौत हो गई थी। जबकि अजीत बुरी तरह घायल हो गया था। अजीत की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीजे प्रथम की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी छह मुल्जिमों पर दोष सिद्घ होने के बाद न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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