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सांसद डॉ. बर्क का पुतला फूंकने में 19 नामजद समेत 50-60 अज्ञात लोगों पर केस
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कुंदरकी (मुरादाबाद)। गुरुवार को कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान का टिकट काटकर सांसद के पौत्र जियाउर्रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में लोगों ने ग्राम डोमघर के सामने प्रदर्शन किया था। साथ ही संभल सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क का पुतला फूंकने को पुलिस ने आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन माना। इस मामले में पुलिस ने 19 नामजद समेत 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुुकदमा दर्ज किया है।
कुंदरकी थाने में सिपाही रोहित कुमार की तहरीर पर शाहनवाज, तुल्लन, मुनाजिर, अजीम, गुफरान, अब्दुल हक, फैजान, भोलू और मेहराज निवासी ग्राम डोमघर, इरफान निवासी ग्राम बांहपुर, हसीब, रहीसुल, अकरम, जुनैद, शाकिब और इकराम निवासी ग्राम सैफपुर चित्तू, उवैश निवासी ग्राम मिलक सीकरी थाना कुंदरकी, जावेद मुखिया निवासी ग्राम फत्तेहपुर थाना मैनाठेर, लबी पाशा निवासी माहरूफ वाली गली करूला थाना मझोला मुरादाबाद के अलावा 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
इन लोगों पर आरोप है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना चुनाव आचार संहिता और कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। साथ ही सांसद का पुतला जलाया। पुलिस की जांच में पुतला जलाने का सोशल मीडिया पर वायरल किए वीडियो भी सही पाया गया है। थानाध्यक्ष सतराज सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और विवेचना कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कुंदरकी थाने में सिपाही रोहित कुमार की तहरीर पर शाहनवाज, तुल्लन, मुनाजिर, अजीम, गुफरान, अब्दुल हक, फैजान, भोलू और मेहराज निवासी ग्राम डोमघर, इरफान निवासी ग्राम बांहपुर, हसीब, रहीसुल, अकरम, जुनैद, शाकिब और इकराम निवासी ग्राम सैफपुर चित्तू, उवैश निवासी ग्राम मिलक सीकरी थाना कुंदरकी, जावेद मुखिया निवासी ग्राम फत्तेहपुर थाना मैनाठेर, लबी पाशा निवासी माहरूफ वाली गली करूला थाना मझोला मुरादाबाद के अलावा 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
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इन लोगों पर आरोप है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना चुनाव आचार संहिता और कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। साथ ही सांसद का पुतला जलाया। पुलिस की जांच में पुतला जलाने का सोशल मीडिया पर वायरल किए वीडियो भी सही पाया गया है। थानाध्यक्ष सतराज सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और विवेचना कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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