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अगली सुनवाई तक जेल में रहेंगे आजम खां, अदालत ने दी 17 मार्च की तारीख
Sat, 29 Feb 2020 03:02 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
Published by: प्राची प्रियम
Updated Sat, 29 Feb 2020 03:02 PM IST
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पेशी के लिए जाते आजम खां
- फोटो : ANI
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सपा सांसद आजम खां, पत्नी तंजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पेशी के लिए शनिवार दोपहर रामपुर पहुंचे। उन्होंने बकरी और भैंस चोरी समेत 47 मामलों में सरेंडर का एप्लीकेशन दायर किया था, जिनपर आज एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट होने के आरोप में दर्ज मुकदमों की भी सुनवाई हुई।
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इस मामले में आजम खां ने आज अदालत में जमानत याचिका दायर की। अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 16 व 17 मार्च की तारीख तय की है। इसलिए अब 17 मार्च तक आजम खां, पत्नी तंजीन फातमा और बेटे के साथ जेल में ही रहेंगे।
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शनिवार सुबह पेशी के लिए सीतापुर जेल से निकलते वक्त सांसद आजम खां ने कहा था कि जेल के भीतर मेरे साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है। आजम खां को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रामपुर लाया गया। पुलिस और पीएसी के 40 जवान सहित महिला आरक्षी भी सुरक्षा में तैनात रहे।
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बहू ने लगाए जेल प्रशासन पर आरोप
रामपुर में एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खां की बहू ने सीतापुर जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सांसद को उनके पोते से भी मिलने नहीं दिया। बुधवार को जेल भेजे जाने के बाद गुरुवार तड़के आजम खां को बेटे और पत्नी के साथ सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था।शुक्रवार को उनकी बहू मुलाकात के लिए जेल पहुंची थीं। मुलाकात के बाद बहू सिजरा अदीब ने अपने सास, ससुर की पीड़ा बयां की थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के लोग काफी तकलीफ में है। अच्छे से खाना भी नहीं खाया। बैरकों में मच्छर लग रहे थे।
किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में भी आत्मसमर्पण का प्रार्थनापत्र
आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज 26 मुकदमों में भी सांसद आजम खां की ओर से कोर्ट में आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र दिया गया था। शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सांसद आजम खां ने बुधवार को 17 मामलों में सरेंडर किया था।उनके खिलाफ जितने भी मामले में दर्ज है उसमें सरेंडर का आवेदन देना होगा। तिवारी ने बताया कि किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमों में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के आदेश थे। सांसद ने दूसरे मामलों में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और वह न्यायिक अभिरक्षा में हैं।