फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   83 FIR registered againt Azam Khan

अब जबरन दुकान खाली कराने और लूटपाट मामले में फंसे आजम, 83वां मुकदमा दर्ज

Wed, 18 Sep 2019 08:51 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 18 Sep 2019 08:51 PM IST
विज्ञापन
83 FIR registered againt Azam Khan
सांसद आजम खान - फोटो : अमर उजाला

जबरन दुकान खाली कराने और लूटपाट करने के आरोप में भी सांसद आजम खां फंस गए हैं। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खां, तत्कालीन इंस्पेक्टर आले हसन, डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन मास्टर जाफर और सहकारी संघ के तत्कालीन सचिव कामिल खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 392, 427 और 448 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह आजम खां पर दर्ज होने वाला 83वां मुकदमा है।

विज्ञापन


वीपी कॉलोनी निवासी गगन लाल का आरोप है कि स्टेशन रोड पर विकास भवन के पास उसकी दुकान थी। यह दुकान उसको जिला सहकारी संघ (डीसीडीएफ) ने 2820 रुपये प्रतिवर्ष की दर से आवंटित की थी। दुकान का आवंटन उसके पास पिछले साठ सालों से था।
विज्ञापन


13 फरवरी 2013 को दोपहर वक्त तत्कालीन सिविल लाइंस इंस्पेक्टर आले हसन, डीसीडीएफ के तत्कालीन चेयरमैन मास्टर जाफर, तत्कालीन मंत्री आजम खां और जिला सहकारी बैंक के सचिव कामिल खां उसकी दुकान पर आ धमके। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस भी थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दुकान पर आते ही आरोपियों ने कहा कि इसे खाली करो यह दुकान अब तजीन फात्मा (आजम खां की पत्नी) के नाम पर आवंटित होनी है। इसके बाद आरोपियों ने दुकान का सामान निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। आले हसन ने गल्ले में रखे 16,500 रुपये लूट लिए। दुकान में तोड़फोड़ किए जाने से उसका दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। 

उसका कहना है कि बाद में उसकी दुकान तजीन फात्मा के नाम आवंटित कर दी गई। गगन लाल का कहना है कि वह इस मामले में वह रिपोर्ट दर्ज कराने सिविल लाइंस कोतवाली में गया था, लेकिन पुलिस ने भगा दिया और उल्टे उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में उसे अपनी जमानत करानी पड़ी। 

तहरीर के आधार पर पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खां, तत्कालीन इंस्पेक्टर आले हसन, डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन मास्टर जाफर और कामिल खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

भैंस चोरी, बकरी खोलने के बाद लूटपाट का भी मुकदमा

सांसद आजम खां पर दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, गैर इरादतन हत्या, लूटपाट, धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में 83 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं।

डॉ. तजीन फात्मा के नाम दर्ज हो सकता मुकदमा

डीसीडीएफ की जगह डॉ. तजीन फात्मा के नाम आवंटित करने के आरोप में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। उनके खिलाफ आई शिकायत की प्रशासन जांच करा रहा है। विधायक अब्दुल्ला आजम भी इसके लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फर्म का पता इसी दुकान का दिखाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed