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बिस्किट कंपनी पर दो लाख का जुर्माना

Mon, 28 Mar 2016 03:19 AM IST
मुरादाबाद/ अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 28 Mar 2016 03:19 AM IST
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2 lakh penalty on biscuit compaies
बिस्किट
कोटोनट क्रंच और क्लासिक क्रीम बिस्किट बनाने वाली कंपनी पर दो लाख का जुर्माना किया गया है। जबकि इन बिस्किट के विक्रेता पर एक लाख का अर्थदंड हुआ है। एडीएम सिटी ने पंद्रह दिन के भीतर जुर्माने की रकम जमा कराने का आदेश दिया है। पैसा जमा न करने पर कार्रवाई होगी।
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मानसरोवर कालोनी निवासी निखिलेश कुमार सिंघल कोटोनट क्रंच बिस्किट के विक्रेता हैं। 24 फरवरी 2014 को फूड इंस्पेक्टरों की टीम ने बिस्किट का सैंपल भरा था। सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा गया। 12 मार्च को प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि पैकेट पर पैकिंग तिथि का उल्लेख नहीं था। बैच नंबर भी दर्ज नहीं था।
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मामले को एडीएम सिटी में दायर कराया गया। एडीएम सिटी एके श्रीवास्तव ने इस केस की सुनवाई करते हुए बिस्किट कंपनी सूर्या फूड्स एंड एग्रो लिमिटेड नोएडा पर एक लाख का जुर्माना और विक्रेता पर पचास हजार का जुर्माना किया गया। इसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट क्लासिक क्रीम बिस्किट का भी सैंपल यहीं से लिया गया था।
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इस बिस्किट के पैकेट पर भी पैकिंग डेट का उल्लेख नहीं था। इस केस पर भी एडीएम सिटी ने कंपनी पर एक लाख का जुर्माना और विक्रेता पर पचास हजार का जुर्माना किया है। एडीएम सिटी ने कहा कि कंपनी को जुर्माने की रकम पंद्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी। जुर्माने का पैसा जमा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। 
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