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मरीजों से न लिया जाए अनावश्यक शुल्क

Thu, 16 Apr 2020 10:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2020 10:24 PM IST
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Unnecessary fees should not be charged from patients
कलेक्ट्रेट सभागार में प्राइवेट डाक्टरों से बैठक करते जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल द्य - फोटो : MIRZAPUR
फोटो
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मरीजों से न लिया जाए अनावश्यक शुल्क
जिलाधिकारी ने प्राइवेट चिकित्सकों के साथ बैठक कर दिये आवयक निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्राइवेट नर्सिंग होम के चिकित्सकों के साथ बैठक कर लाकडाउन के दौरान ओपीडी चलाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि गांव/शहर क्षेत्र में गरीब मरीज यदि आता है मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुये इलाज किया जाये , इस दौरान अनावश्यक फीस न लिया जाय। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो तथा काउंटर पर बैठा कर्मचारी मास्क लगाये तथा सैनिटाइजर से कुछ देर की अवधि के बाद हाथ अवश्य धोयें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं जरूरत हो तो गरीब व असहाय मरीज को सहयोग भी प्रदान किया जाये। कहा कि पैथालाजी सेंटरों पर यदि अधिक पैसा लेने की शिकायत प्राप्त होती है उसके विरूद्ध कडी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सक स्वयं भी सावधानी बरते कोशिश करें कि पीपीई किट का प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य बीमारी के लिये यदि कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसे दवा की सलाह दी जाय। यह भी कहा कि आने वाले मरीज का पूरा नाम, मोबाइल नम्बर व पता भी दर्ज किया जाये। मरीज से यह भी जानकारी प्राप्त करें कि वह जनपद में रह रहा है या बाहर से तो नहीं आया है। साथ ही उसे कोरोना के बचाव व सावधानी के लिये जागरूक करें। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डा. ओपी तिवारी, भी उपस्थित रहे।
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नामित नोडल अधिकारी से संपर्क करें
मिर्जापुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यूपी सिंह ने बताया कि जनपद में दूसरे राज्यों के नागरिक आवासित हो सकते हैं। ऐसे सभी नागरिकों से आग्रह है कि इस बाबत सूचना जिले के नामित नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुरेन्द्र बहादुर सिंह, मो0नं0 8707580854 को उपलब्ध करायें। जिससे उनके खाने-पीने व अन्य किसी प्रकार की समस्या का निदान कराया जा सके।
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जरूरत मंद व्यक्तियों के सहायता के लिये टोल फ्री नम्बर जारी
मिर्जापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय ने जानकारी देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनउ के निर्देशानुसार लाकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में बहुत से गरीब, असहाय, मजदूर, बच्चों व महिलायें कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अमित कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों को विधिक सहायता प्रदान कररने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी कोरोना वायरस के संकमण से बचाव हेतु किये जा रहे प्रयासों के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता हेतु लीगल एड टोल-फ्री हेल्प लाइन नम्बर 1800-419-0234 चलाय जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस लीगल एंड हेल्प लाइन नम्बर पर अधिवक्ता शशिकला पाण्डेय मोबाइल नम्बर- 9450019664, दीपांशु दास मोबाइल नम्बर 9451321172 एवं दुष्यंत कुमार मिश्रा मोबाइल नम्बर 9415424592 की सेवायें 24 घंटें उपलब्ध हैं।

पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय, श्री अमित कुमार यादव-द्वितीय ने जनपद के सभी आमजन से अपील करते हुये कहा कि इस लीगल एंड हेल्प लाइन नम्बर एवं सेवारत अधिवक्ताओं के मोबाइल नम्बर को ज्यादा से ज्यादा जनमानस, जरूररतमंद लोग फोन कर इसका लाभ उठा सकते हैं
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