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Mirzapur News: चेक बाउंस मामले में दो भाईयों को डेढ़ वर्ष की सजा और 40 लाख जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कर्ज का 25 लाख न देने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो भाईयों दिनेश सिंह और निलेश को डेढ़ वर्ष की सजा और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कटरा कोतवाली क्षेत्र के सबरी निवासी राजेश्वर सिंह ने बताया कि दिनेश कुमार सिंह 25 लाख रुपये दिया था। पैसा मांगा तो चेक दिया। चेक बाउंस हाे गया। इसके बाद भी एक वर्ष तक पैसा नहीं मिला। इसके बाद धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दिनेश कुमार सिंह और उसके भाई निलेश कुमार सिंह डेढ़ वर्ष की सजा के साथ 40 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने में 39 लाख परिवादी राजेश्वर सिंह को देने का आदेश दिया।
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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कर्ज का 25 लाख न देने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो भाईयों दिनेश सिंह और निलेश को डेढ़ वर्ष की सजा और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कटरा कोतवाली क्षेत्र के सबरी निवासी राजेश्वर सिंह ने बताया कि दिनेश कुमार सिंह 25 लाख रुपये दिया था। पैसा मांगा तो चेक दिया। चेक बाउंस हाे गया। इसके बाद भी एक वर्ष तक पैसा नहीं मिला। इसके बाद धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दिनेश कुमार सिंह और उसके भाई निलेश कुमार सिंह डेढ़ वर्ष की सजा के साथ 40 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने में 39 लाख परिवादी राजेश्वर सिंह को देने का आदेश दिया।
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