फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Turmeric color two-year sentence for selling

हल्दी रंग कर बेचने पर दो साल की सजा

Sun, 01 May 2016 12:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर।
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर। Updated Sun, 01 May 2016 12:23 AM IST
विज्ञापन
Turmeric color two-year sentence for selling
अदालत - फोटो : court
हल्दी को रंग कर बेचने के दोषी दूकानदार को एसीजेएम प्रथम मनोज कुमार सिंह द्वितीय ने शनिवार को 24 माह की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा राजवंश श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। 
विज्ञापन



 जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2005 में विकास खंड पहाड़ी के पड़री बाजार में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। उस दौरान पड़री में हरिश्चंद्र की दूकान से खड़ी हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में खड़ी हल्दी पर रंग किया पाया गया था।
विज्ञापन


इसके बाद विभाग ने एसीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया। शनिवार को साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने दोषी दूकानदार को दो वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना लगाया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed