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हल्दी रंग कर बेचने पर दो साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर।
Updated Sun, 01 May 2016 12:23 AM IST
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अदालत
- फोटो : court
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हल्दी को रंग कर बेचने के दोषी दूकानदार को एसीजेएम प्रथम मनोज कुमार सिंह द्वितीय ने शनिवार को 24 माह की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा राजवंश श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2005 में विकास खंड पहाड़ी के पड़री बाजार में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। उस दौरान पड़री में हरिश्चंद्र की दूकान से खड़ी हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में खड़ी हल्दी पर रंग किया पाया गया था।
इसके बाद विभाग ने एसीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया। शनिवार को साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने दोषी दूकानदार को दो वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना लगाया।
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जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2005 में विकास खंड पहाड़ी के पड़री बाजार में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। उस दौरान पड़री में हरिश्चंद्र की दूकान से खड़ी हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में खड़ी हल्दी पर रंग किया पाया गया था।
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इसके बाद विभाग ने एसीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया। शनिवार को साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने दोषी दूकानदार को दो वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार का जुर्माना लगाया।
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