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प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा 25 हजार रूपये का जुर्माना

Tue, 28 Sep 2021 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 12:39 AM IST
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Throwing plastic waste will attract a fine of 25 thousand rupees
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को मुख्य राजस्व अधिकारी हरि शंकर यादव ने क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक कर सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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उन्होंने टास्क फोर्स के सभी अधिकारी व सदस्यों से कहा कि वे सभी वाणिज्यिक संस्था, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलो, दुकानों, ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मिष्ठान दुकानों रेस्तरा, भोजन कक्ष आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गों, नालो, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि के बाहर अनुश्रवण कराते हुए दोषी इकाइयों की सूचना फोटोग्राफ सहित आख्या नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को ही अपने आप में सुधार लाते हुए बाजार में सामान, सब्जी व अन्य सामान लेने के लिये झोला का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रधानाचार्यों की बैठक करके स्कूलों को सुथरा रखने तथा छात्र-छात्राओं को जागरूक करें। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. डीएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलिथीन, कैरीबैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं के पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदंड शासन द्वारा निर्धारित किया गया हैं। बैठक में उपायुक्त उद्योग बीके चौधरी, बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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