फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   RC 150 was released to consumers

150 उपभोक्ताओं को जारी की गई आरसी

Thu, 22 Sep 2016 11:34 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर Updated Thu, 22 Sep 2016 11:34 PM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
बिजली विभाग ने दस हजार रुपये से अधिक के बकाया चल रहे 150 विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा 62 लाख 50 हजार रुपया जमा नहीं करने पर आरसी जारी कर दी है। चेतावनी दी कि आरसी के बावजूद उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक अपने बकाए बिल को जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
शासन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को साफ कहा है कि वसूली में लापरवाही हुई तो जिले को 20 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी हाल में लगभग 80 प्रतिशत बकाए बिल की वसूली होनी चाहिए। शासन के कड़े रुख के बाद विद्युत विभाग ने भी बकाया बिल वसूलने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
विज्ञापन

अधिकारियों की माने तो सैकड़ों उपभोक्ताओं पर लगभग तीन करोड़ रुपया बिल बकाया है। जिसे जमा करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। नहीं जमा करने पर नोटिस जारी किया गया।  फिर भी उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं किया और वह शांत बैठ गए। इससे विभाग पर बकाए का लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे जिले को बिजली मिलनी मुश्किल होती जा रही है। इसको देखते हुए विभाग ने बकाया वसूलने के लिए अब बकायेदारों की नकेल कसना शुरू कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब तक दस हजार रुपये से अधिक 150 बकाएदार उपभोक्ताओं को आरसी जारी की गई है। जिन पर 62 लाख 50 हजार रुपया बकाया है। चेतावनी दी कि आरसी जारी किए गए उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक अपने बकाए बिल को जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता यदूनाथ राम ने बताया कि आरसी जारी कर दी गई, बिल जमा नहीं होेने पर 30 सितंबर के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed