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यूपी: पटना ब्लास्ट मामले में मिर्जापुर के आतंकी को 10 वर्ष की कैद, बम बनाने में थी बड़ी भूमिका

Mon, 01 Nov 2021 11:34 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 01 Nov 2021 11:34 PM IST
सार

पटना के गांधी मैदान में 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे। इस दौरान ब्लास्ट हुआ था। जांच के दौरान एनआईए को ब्लास्ट में शामिल लोगों का कनेक्शन मिर्जापुर से जुड़ा मिला था। 

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Patna blast case terrorist of Mirzapur imprisoned for 10 years NIA Special Court  he make bomb
पटना के गांधी मैदान में हुआ था सीरियल बम ब्लास्ट - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

पटना में आठ साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने सोमवार को नौ आतंकियों को सजा सुनाई है। इसमें एक आतंकी मिर्जापुर जिले के बल्ली का अड्डा का निवासी है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने चार आतंकियों को फांसी की सुनाई है। जबकि दो को उम्रकैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई गई है। मिर्जापुर निवासी आतंकी अहमद हुसैन को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे। इस दौरान ब्लास्ट हुआ था। इसमें कई लोगों की जान गई थी। इसके अलावा पटना शहर में कई जगह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इसकी जांच एनआईए कर रही थी।
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जांच के दौरान एनआईए को ब्लास्ट में शामिल लोगों का कनेक्शन मिर्जापुर से जुड़ा मिला। एनआईए टीम ने मिर्जापुर से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि मुख्य आरोपी हैदर अली ने यहीं पर आकर बम बनाया था।
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इसके लिए खनन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक का प्रयोग किया था। इसे मिर्जापुर के बरकछा निवासी युवक ने उपलब्ध कराया था। पकड़े गए लोगों में अहमद हुसैन निवासी बली का अड्डा की संलिप्तता पाई गई। इस मामले में आठ वर्ष बाद सोमवार को एनआईए कोर्ट ने आतंकियों को सजा सुनाई।  
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