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Mirzapur News: चार क्रशर प्लांट सीज करने का आदेश, 65 लाख जुर्माना

Thu, 08 Feb 2024 02:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Feb 2024 02:01 AM IST
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Order to seize four crusher plants, fine of Rs 65 lakh
अहरौरा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहरौरा क्षेत्र के चार स्टोन क्रशर इकाइयों को पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने पर सीज करने का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने पांच फरवरी को सुनवाई के बाद इन क्रशर प्लांटो पर सीज करने के आदेश के साथ ही 65 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि वसूल करने के लिए एसडीएम चुनार को निर्देशित किया गया है। एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आदेश की प्रति आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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ज्ञात हो, हेमलता देवी व अन्य के वाद में आरोप लगाया गया है कि अहरौरा क्षेत्र के रामपुर ढबहीं में लगे क्रशर प्लांट पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में पांच फरवरी को सुनवाई के बाद एनजीटी ने रामपुर ढबही के चार स्टोन क्रशर इकाइयों को पर्यावरण मानकों के उल्लंघन करने के आरोप में सीज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 65 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि आदेश की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की प्रति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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