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Mirzapur News: एसआईआर के मामलों सुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचे तो होगी कार्रवाई

Wed, 18 Feb 2026 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 12:52 AM IST
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If the officials do not reach the hearing of SIR cases, action will be taken
मिर्जापुर। जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एसआईआर के लिए प्रशिक्षित किया गया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि एसआईआर से संबंधित चल रही सुनवाई में यदि कोई अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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विधानसभावार 20-20 कुल 100 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उनको तार्किक विसंगति में दी जाने वाली नोटिस व मतदाताओं की सुनवाई के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही फाॅर्म-6, 7 व 08 के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत का संबंधित मतदाता सुनवाई में आता है तो उससे संबंधित बीएलओ को भी आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के दौरान सही दस्तावेज नहीं दिखा पा रहा है तो उसे प्रताड़ित न किया जाए बल्कि उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से उपलब्ध करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर सुनवाई की जा रही है उन सभी स्थानों पर हेल्प डेस्क बनवाए जाए ताकि यदि कोई मतदाता को किसी प्रकार की जानकारी चाहता है तो ले सकें। उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र ने अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह, चुनार राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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