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Mirzapur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा
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मिर्जापुर। विंध्याचल थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार गौतम ने मरने से पहले पत्नी के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विंध्याचल थाना क्षेत्र के सुपंथा गांव निवासी महेश कुमार की पत्नी संजू देवी 12 सितंबर 2019 को आग लगने से झुलस गई थीं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत हो गई थी। संजू के पिता प्राण बहादुर निवासी भुर्रा थाना कोइरौना जनपद भदोही ने तहरीर देकर पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पुलिस और अभियोजन के अधिवक्ता की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार गौतम ने मरने से पहले मृतका द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का महत्वपूर्ण माना। महिला अपने ससुराल में जली थी। अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उसने बताया कि पति ने उसे जलाया है। मरने से पहले महिला द्वारा पति को जलाने का आरोपी बताना ये साबित करता है कि पति ने उसकी हत्या की है। हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने आरोपी पति महेश कुमार निवासी सुपंथा थाना विंध्याचल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विंध्याचल थाना क्षेत्र के सुपंथा गांव निवासी महेश कुमार की पत्नी संजू देवी 12 सितंबर 2019 को आग लगने से झुलस गई थीं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत हो गई थी। संजू के पिता प्राण बहादुर निवासी भुर्रा थाना कोइरौना जनपद भदोही ने तहरीर देकर पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पुलिस और अभियोजन के अधिवक्ता की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार गौतम ने मरने से पहले मृतका द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का महत्वपूर्ण माना। महिला अपने ससुराल में जली थी। अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उसने बताया कि पति ने उसे जलाया है। मरने से पहले महिला द्वारा पति को जलाने का आरोपी बताना ये साबित करता है कि पति ने उसकी हत्या की है। हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने आरोपी पति महेश कुमार निवासी सुपंथा थाना विंध्याचल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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