फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Ganja smuggler sentenced to 10 months, fined Rs 5,000

Mirzapur News: गांजा तस्कर को 10 महीने की सजा, 5 हजार जुर्माना

Thu, 13 Feb 2025 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2025 12:39 AM IST
विज्ञापन
Ganja smuggler sentenced to 10 months, fined Rs 5,000
मिर्जापुर। अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही सभी दोषियों पर अर्थदंड का आदेश सुनाया।
विज्ञापन

कटरा कोतवाली पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को पकड़ने के बाद मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस प्रभावी पैरवी करने के साथ गवाहों को अदालत में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत आरोपी गनेश निवासी महुवरिया को दोषी करार देते हुए 10 महीने का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विज्ञापन

शहर कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में गवाही कराई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी राजकुमार निवासी श्रीपट्टी थाना चील्ह व नखडू यादव निवासी घुरहूपट्टी को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोतवाली शहर में दर्ज चोरी के दूसरे मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी राधेश्याम निवासी भरूहना, गणेश सोनकर निवासी महुवरिया को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। कटरा कोतवाली पुलिस में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी चंदन, सग्गल व पग्गल निवासी इमामबाड़ा खंडवा नाला को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed