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Mirzapur News: सवा तीन साल सुनवाई के बाद फैसला, आराजी सुल्तानपुर में फिर से होगा प्रधान का चुनाव
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चुनार (मिर्जापुर)। सीखड़ ब्लाॅक की ग्राम पंचायत आराजी लाइन सुल्तानपुर में साढ़े तीन साल की सुनवाई के बाद प्रधान के चुनाव को शून्य कर नए सिरे से चुनाव कराने को फैसला हुआ है। एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया।
इस जगह पर जब प्रधान का चुनाव हुआ था तो मतदान के एक दिन पहले प्रत्याशी चंद्रप्रकाश की मौत हो गई। इसके बाद भी चुनाव कराया गया। इस संबंध में एसडीएम कोर्ट ने सवा तीन साल तक सुनवाई की। इसके बाद वहां का चुनाव शून्य घोषित करते हुए फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरोज कुमार गौतम की ओर से प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्यों को आधार मानते हुए तथा विरोधी पक्ष की ओर से दिए गए जवाब में दम नहीं होने के कारण आराजी लाइन सुल्तानपुर ब्लाॅक सीखड़ के प्रधान के चुनाव को शून्य घोषित किया जाता है।
एसडीएम ने आदेश दिया कि नियमानुसार नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया कराकर मतदान व मतगणना करा कर परिणाम घोषित किए जाएं। 28 जुलाई 2021 को प्रकरण के संबंध में सरोज कुमार गौतम ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसमें निर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल कुमार सहित अजय, विजय, बृजगोपाल और सुरेश सहित जिला चुनाव अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी , सीखड़ के आरओ, एआरओ को पक्ष मुकदमा बनाया था। त्रिस्तरीय चुनाव में कुल छह प्रत्याशी रहे। एसडीएम ने बताया कि मुकदमे के दौरान वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि चंद्रप्रकाश की मौत मतदान के एक दिन पूर्व हो गई थी और प्रावधान के अनुसार यदि प्रत्याशी की मौत मतदान के एक दिन पूर्व हो जाती है तो चुनाव निरस्त कर दिया जाता है।
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इस जगह पर जब प्रधान का चुनाव हुआ था तो मतदान के एक दिन पहले प्रत्याशी चंद्रप्रकाश की मौत हो गई। इसके बाद भी चुनाव कराया गया। इस संबंध में एसडीएम कोर्ट ने सवा तीन साल तक सुनवाई की। इसके बाद वहां का चुनाव शून्य घोषित करते हुए फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। एसडीएम राजेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरोज कुमार गौतम की ओर से प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्यों को आधार मानते हुए तथा विरोधी पक्ष की ओर से दिए गए जवाब में दम नहीं होने के कारण आराजी लाइन सुल्तानपुर ब्लाॅक सीखड़ के प्रधान के चुनाव को शून्य घोषित किया जाता है।
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एसडीएम ने आदेश दिया कि नियमानुसार नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया कराकर मतदान व मतगणना करा कर परिणाम घोषित किए जाएं। 28 जुलाई 2021 को प्रकरण के संबंध में सरोज कुमार गौतम ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसमें निर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल कुमार सहित अजय, विजय, बृजगोपाल और सुरेश सहित जिला चुनाव अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी , सीखड़ के आरओ, एआरओ को पक्ष मुकदमा बनाया था। त्रिस्तरीय चुनाव में कुल छह प्रत्याशी रहे। एसडीएम ने बताया कि मुकदमे के दौरान वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि चंद्रप्रकाश की मौत मतदान के एक दिन पूर्व हो गई थी और प्रावधान के अनुसार यदि प्रत्याशी की मौत मतदान के एक दिन पूर्व हो जाती है तो चुनाव निरस्त कर दिया जाता है।
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