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मिर्जापुर: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Mon, 15 Feb 2021 05:33 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 15 Feb 2021 05:33 PM IST
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court sentenced life sentence accused of pocso act in mirzapur
court shimla - फोटो : अमर उजाला

मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।

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कोर्ट में मामले की सुनवाई और फैसला महज 26 दिन के भीतर आया है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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