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आठ बच्चों को दी गई आर्थिक सहायता की स्वीकृति
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मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) की टास्क फोर्स की बैठक में आठ बच्चों को योजना का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही बताया गया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत इस बार ढाई हजार बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य ढाई हजार को यथा शीघ्र पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन कर 18 अगस्त तक फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपने पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निस्तारित कराये। टास्क फोर्स की सदस्य सचिव एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता, या दोनो की मृत्यु कोविड से भिन्न अन्य कारणो से हुई है, वे बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शर्ते यह है कि अभिभावक की वार्षिक आय तीन लाख से कम हो। साथ ही बच्चो की आयु 0-18 वर्ष के बीच हो। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18-23 वर्ष के बीच है और उनके माता-पिता की मृत्यु कोविड या अन्य कारणों से हुई हो तथा वे बच्चे 12 वीं पास करके इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने का लक्ष्य रखते हैं, वे भी योजनान्तर्गत पात्र है। आवेदन फार्म सभी खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य ढाई हजार को यथा शीघ्र पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन कर 18 अगस्त तक फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपने पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निस्तारित कराये। टास्क फोर्स की सदस्य सचिव एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता, या दोनो की मृत्यु कोविड से भिन्न अन्य कारणो से हुई है, वे बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शर्ते यह है कि अभिभावक की वार्षिक आय तीन लाख से कम हो। साथ ही बच्चो की आयु 0-18 वर्ष के बीच हो। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18-23 वर्ष के बीच है और उनके माता-पिता की मृत्यु कोविड या अन्य कारणों से हुई हो तथा वे बच्चे 12 वीं पास करके इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने का लक्ष्य रखते हैं, वे भी योजनान्तर्गत पात्र है। आवेदन फार्म सभी खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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