फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   accused in the gym conversion case

Mirzapur News: जिम में धर्मांतरण मामले में आरोपी फरीद अहमद की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 23 Jul 2026 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
accused in the gym conversion case
अपर जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद याचिका की निरस्त
विज्ञापन

मिर्जापुर। जिम में धर्मांतरण से जुड़े मामले के आरोपी फरीद अहमद की जमानत याचिका अपर जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने निरस्त कर दी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर पक्की सराय निवासी फरीद अहमद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले में पुलिस ने केजीएन, आयरन फायर और बी फिट जिम को सील करते हुए जिम संचालक, ट्रेनर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही निरस्त हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं जनपद न्यायाधीश की अदालत से भी खारिज हो चुकी हैं। पुलिस मामले में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर चुकी है।

सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि युवती ने तहरीर में आरोप लगाया था कि वह बी फिट जिम जाती थी, जहां फरीद अहमद ने उससे नजदीकी बढ़ाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए तथा ब्लैकमेल कर रुपये वसूले। उन्होंने ऐसे मामले में जमानत न दिए जाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने फरीद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed