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आधार सत्यापन नहीं होने से रुक सकती है 45 हजार की वृद्धा पेंशन
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जिले में समाज कल्याण विभाग से वृद्धा पेंशन ले रहे 44992 पेंशनरों की पेंशन अगले माह से रुक सकती है, क्योंकि जिले में पंजीकृत 100752 लाभार्थियों में से अब तक सिर्फ 55333 पेंशनरों ने ही आधार कार्ड का सत्यापन कराया है। जो महज 55.30 फीसद ही है। अभी तक 44992 वृद्धजनों ने आधार सत्यापन नहीं कराया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग विशेष अभियान चलाकर वृद्धजनों का आधार प्रमाणीकरण प्राथमिकता से करा रहा है। आधार सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने कहा कि सभी वृद्धजन जल्द से जल्द अपना आधार प्रमाणीकरण अवश्य करा लें, ताकि उनके खाते में पेंशन की धनराशि भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि वृद्धजन स्वयं मोबाइल, जनसुविधा केंद्र अथवा सहज सेवा केंद्र से ऑनलाइन आधार का सत्यापन करा सकते हैं। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि जिन लाभार्थियों का आधार से सत्यापन नहीं होगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। शासन द्वारा बिना आधार सत्यापन के पेंशन की अगली किश्त जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सहज जन सेवा केंद्रों से आधार सत्यापन कराया जा सकता है। यदि पेंशनर्स द्वारा आधार सत्यापन नहीं कराया गया तो अगले महीने से उनको पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को हर हाल में सत्यापन कराना जरूरी है। वे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर अंकित करके सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे का कहना है कि सभी वृद्धजन अपने आधार कार्ड का सत्यापन करा लें। यह कहीं भी हो सकता है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो वे समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने कहा कि सभी वृद्धजन जल्द से जल्द अपना आधार प्रमाणीकरण अवश्य करा लें, ताकि उनके खाते में पेंशन की धनराशि भेजी जा सके। उन्होंने बताया कि वृद्धजन स्वयं मोबाइल, जनसुविधा केंद्र अथवा सहज सेवा केंद्र से ऑनलाइन आधार का सत्यापन करा सकते हैं। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि जिन लाभार्थियों का आधार से सत्यापन नहीं होगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। शासन द्वारा बिना आधार सत्यापन के पेंशन की अगली किश्त जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सहज जन सेवा केंद्रों से आधार सत्यापन कराया जा सकता है। यदि पेंशनर्स द्वारा आधार सत्यापन नहीं कराया गया तो अगले महीने से उनको पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को हर हाल में सत्यापन कराना जरूरी है। वे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर अंकित करके सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे का कहना है कि सभी वृद्धजन अपने आधार कार्ड का सत्यापन करा लें। यह कहीं भी हो सकता है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो वे समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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