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Mirzapur News: 35 वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में तीन वर्ष की सजा

Wed, 12 Apr 2023 12:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Apr 2023 12:22 AM IST
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35 year old sentenced to three years in dowry harassment case
मिर्जापुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर में दहेज उत्पीड़न के मामले में सिविल जज प्रिया सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। क्षेत्र निवासी महिला ने दहेज में बाइक और रुपये की मांग करने और मारपीट कर घर से बाहर निकालने की तहरीर शहर कोतवाली में दी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कई साल से मुकदमे की पैरवी में ढिलाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने पुराने मुकदमों में सजा दिलाने के लिए कोर्ट मुहर्रिर सुनील कृष्ण व मंजू राय और पैरोकार को निर्देश दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी शिवम मिश्र ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य परीक्षित कराया। तीन आरोपियों को घटना में शामिल होने के संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी शिव नरायन निवासी घंटाघर कोतवाली शहर को सिविल जज प्रिया ने दहेज मांगने के आरोप में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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