फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   15 thousand fine for burning crop residue

फसल अवशेष जलाने पर ढाई से 15 हजार होगा जुर्माना

Mon, 06 Apr 2020 05:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 05:57 PM IST
विज्ञापन
15 thousand fine for burning crop residue
मिर्जापुर। उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने खेत और खलिहानों में किसी प्रकार के फसल अवशेष न जलाए जाने का किसानों से अनुरोध किया। कहा फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जिससे श्वांस संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। उप कृषि निदेशक ने कहा इससे हमारे जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
विज्ञापन

उप कृषि निदेशक ने कहा खेतो में फसलों के अवशेष जलाए जाने से सभी प्रकार के मित्र कीट मर जाने से खेत की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है एवं मिट्टी की कार्बन भी जलकर नष्ट हो जाने से ऐसे भूमि में कोई भी फसल उगाना एवं उत्पादन करना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा खेतों में फसलों के अवशेष जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ से कम खेत वाले किसानों से ढाई हजार, पांच एकड़ तक पांच हजार एवं इससे अधिक खेत में अवशेष जलाते समय पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed