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पाक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 09 May 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:54 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for the accused of POCSO Act
मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 22 जून 2021 को मुकदमा दर्ज किया। इसमें किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी नन्हू मौर्या निवासी मुकुंदपुर के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चालान किया। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपितों के साक्ष्य और गवाह अदालत में प्रस्तुत किया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा और सीओ सदर शैलेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में मानीटरिंग और पैरवी सेल ने पैरवी की। न्यायालय पाक्सो न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप दोषसिद्ध पाते हुए नन्नू मौर्या को दस वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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