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Mirzapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 17 Oct 2024 02:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 02:29 AM IST
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10 years imprisonment to the culprit for raping a minor
मिर्जापुर। कछवां के एक गांव में आठ वर्ष पहले नाबालिग को बहला कर भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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कछवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 मार्च 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग भतीजी रात में शौच के लिए गई थी। पड़ोस का युवक उसे बहला कर भगा ले गया। काफी देर बाद घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि विकास सरोज भी लापता है। आरोपी ने फोन कर बताया कि वह भतीजी को ले गया है। उससे शादी कर ली है। तहरीर में यह भी बताया कि नाबालिग भतीजी से युवक ने दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विकास सरोज पर दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की। बयान और दलीलों को सुनकर विशेष जज पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने विकास सरोज को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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