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Mirzapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 14 Jun 2025 12:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Jun 2025 12:19 AM IST
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10 years imprisonment for raping a minor
विंध्याचल थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था मुकदमा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। विंध्याचल थाने में छह साल पहले दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी निलेश विश्वकर्मा को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को 10 साल कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विंध्याचल थाने में 20 अगस्त 2019 को महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी कपड़े की सिलाई कराने के लिए बाजार गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल कराया। उसके बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी निलेश विश्वकर्मा, निवासी मातौल मरगुवा, थाना लिथौरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश को 10 साल कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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