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यूपी: दुष्कर्म के आरोपी को मिली ये खौफनाक सजा, नाबालिग से की थी हैवानियत

Wed, 21 Nov 2018 02:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Wed, 21 Nov 2018 02:08 PM IST
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up man gets seven years jail for misbehaving with minor in Muzaffarnagar
गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 26 वर्षीय व्यक्ति को 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सात वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर पीड़िता के पिता की ओर से 10 जुलाई 2014 को यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया था कि घटना के दिन सुबह वह पत्नी के साथ जंगल गया था और उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। 
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जब वह घर वापस आया तो उसकी पुत्री व पत्नी के जेवर गायब थे। उसको प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चिनाई मिस्त्री कुंदन उर्फ वीरेंद्र पुत्र दयानंद निवासी बसाईच घर आया था। उसने कुंदन पर अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए बयान में दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया था। 

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत संख्या- 8 पोक्सो कोर्ट में हुई। विशेष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त कुंदन उर्फ वीरेंद्र को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास  की सजा सुनाई। अदालत ने कुमार पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया।

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