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Meerut News: दो आरोपियों को जिला बदर किया, मुनादी कराकर जिले की सीमा से बाहर भेजा
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मुंडाली पुलिस गांव में मुनादी कराकर दो अभियुक्तों को जिला बदर करती हुई
संवाद न्यूज एजेंसी
मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र में दो आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया। मंगलवार को मुंडाली थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी कपिल तोमर और कामिल निवासी मुंडाली आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कपिल तोमर दुराचार के मामले में आरोपी है। वहीं कामिल हिस्ट्रीशीटर है। ये दोनों आरोपी क्षेत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बल पर खौफ का माहौल पैदा कर रहे थे, जिससे आम जनता उनके खिलाफ गवाही देने से भी डरती थी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था और जन सुरक्षा के मद्देनजर दोनों आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया। वहीं पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में मुनादी कराकर आम जनता को इसकी जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों को मेरठ जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया।
सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस टीम ने उन्हें मेरठ जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया। यदि दोनों आरोपी दो माह की अवधि के बीच में मेरठ जिले की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र में दो आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया। मंगलवार को मुंडाली थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी कपिल तोमर और कामिल निवासी मुंडाली आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कपिल तोमर दुराचार के मामले में आरोपी है। वहीं कामिल हिस्ट्रीशीटर है। ये दोनों आरोपी क्षेत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बल पर खौफ का माहौल पैदा कर रहे थे, जिससे आम जनता उनके खिलाफ गवाही देने से भी डरती थी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था और जन सुरक्षा के मद्देनजर दोनों आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया। वहीं पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में मुनादी कराकर आम जनता को इसकी जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों को मेरठ जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया।
सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस टीम ने उन्हें मेरठ जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया। यदि दोनों आरोपी दो माह की अवधि के बीच में मेरठ जिले की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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