सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर आज सुनवाई, हाईकोर्ट में पहले नंबर पर केस
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने विवेचना और गवाहों के बयानों पर सवाल उठाए थे।
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की अपील पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों की अपील न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पद्मनारायण मिश्र की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की विवेचना, गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
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हाईकोर्ट में पहले नंबर पर सूचीबद्ध है अपील
सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को उनकी याचिका पर पहली सुनवाई होनी है। मामला न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पद्मनारायण मिश्र की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष क्रम संख्या एक पर सूचीबद्ध किया गया है।
इस सुनवाई पर मामले से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी हैं। हाईकोर्ट में अपील के दौरान निचली अदालत के फैसले और बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा।
बचाव पक्ष ने विवेचना और फोरेंसिक साक्ष्यों पर उठाए सवाल
मेरठ की अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की विवेचना से लेकर गवाहों के बयानों तक पर सवाल उठाए थे। बचाव पक्ष ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाने, डीएनए जांच नहीं कराए जाने और मोबाइल फोन से पर्याप्त साक्ष्य एकत्र नहीं किए जाने जैसी कथित कमियां गिनाई थीं।
बचाव पक्ष ने चाकू, उस्तरा, नीला ड्रम, सीमेंट और दवाएं बेचने वाले दुकानदारों की गवाही को भी चुनौती दी थी। उनका कहना था कि इन वस्तुओं की खरीद से संबंधित बिल और रसीदें पेश नहीं की गईं। साथ ही, दुकानों की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होने और स्वतंत्र गवाहों से खरीद की पुष्टि नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे।
आठ मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, आठ मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने की थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट डाल दिया गया था। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश के कसोल घूमने चले गए थे।
मामले की जांच और सुनवाई के बाद मेरठ की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अब दोनों ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। मंगलवार की सुनवाई में आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित सौरभ राजपूत के परिवार से मिलीं
कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित सौरभ के परिवार से मिलने पहुंचीं। उन्होंने परिवार से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वह सौरभ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में साथ देंगी। उन्होंने कवयित्री अनामिका जैन अंबर के मुस्कान से जेल में मुलाकात करने को लेकर भी सवाल उठाए।
पूनम ने कवियित्री की ओर से मुस्कान की बेटियों के पालन-पोषण और पढ़ाई का जिम्मा उठाने की बात पर सवाल किया कि मुस्कान के प्रति ही इतनी संवेदना क्यों हैं, जेल में अन्य कैदी महिलाएं और बच्चे हैं। फिर तो उनका भी जिम्मा उठाना चाहिए। कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया कि सहानुभूति लेने की मंशा से ही कवयित्री अपराधी से मिलने पहुंच गई जबकि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आईं।