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सौरभ हत्याकांड : साहिल की तरफ से पेश हो सकता है साक्ष्य या गवाह

Wed, 29 Apr 2026 10:55 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 10:55 PM IST
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Saurabh murder case: Evidence or witnesses may appear on Sahil's behalf
आज होगी सुनवाई, आरोपी की वकील ने मांगा था दो दिन का समय
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आज जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में सुनवाई होगी। इस केस में साहिल की ओर से उनकी वकील गवाह या साक्ष्य पेश कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान दो दिन का समय मांगा था।



सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला जिला कारागार में बंद है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाना पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गवाही चरण पूरा हो चुका है। अब इस केस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत कार्यवाही चल रही है। अदालत इस मामले में दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान से जुड़े 32-32 सवाल पूछे थे। दोनों आरोपियों ने खुद बेगुनाह बताते हुए गवाहों के आरोपों को नकार दिया था। मुस्कान का कहना था कि संपत्ति के लिए उन्हें फंसाया गया है। मंगलवार को आरोपियों की वकील ने साहिल की ओर से गवाह-साक्ष्य पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। अब यह देखने वाली बात होगी कि साहिल की ओर से कोई गवाह-साक्ष्य पेश किया जाता है या नहीं। अगर कोई गवाह-साक्ष्य पेश नहीं किया गया तो इस मामले मेें जल्द फाइनल बहस शुरू होगी।
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