{"_id":"6a43ebb6abee188099026660","slug":"restrictive-orders-imposed-to-maintain-security-arrangements-in-view-of-upcoming-festivals-meerut-news-c-14-1-mrt1001-1232189-2026-06-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। आगामी श्रावण शिवरात्रि पर्व, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर डीएम डॉ. वीके सिंह ने जिले में मंगलवार से निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 26 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक, शरारती और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व इन अवसरों का लाभ उठाकर सांप्रदायिक, जातिगत और वर्गगत विद्वेष फैला सकते हैं जिससे सामाजिक समरसता और शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। इसके अलावा, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य अनधिकृत गतिविधियों से भी शांति भंग की आशंका है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने 32 थाना क्षेत्रों में, जिसमें महिला थाना भी शामिल है, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जैसे लाउडस्पीकर) का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति मिलती भी है तो भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
मेरठ। आगामी श्रावण शिवरात्रि पर्व, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर डीएम डॉ. वीके सिंह ने जिले में मंगलवार से निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 26 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक, शरारती और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व इन अवसरों का लाभ उठाकर सांप्रदायिक, जातिगत और वर्गगत विद्वेष फैला सकते हैं जिससे सामाजिक समरसता और शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। इसके अलावा, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य अनधिकृत गतिविधियों से भी शांति भंग की आशंका है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने 32 थाना क्षेत्रों में, जिसमें महिला थाना भी शामिल है, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जैसे लाउडस्पीकर) का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति मिलती भी है तो भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन