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पूरे अक्टूबर चलेगा ट्रैफिक पुलिस का डंडा
अमर उजाला ब्यूरों
Updated Sun, 02 Oct 2016 02:46 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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अक्टूबर में पूरे माह यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का डंडा चलेगा। पुलिस को मेरठ जिले से 75 लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया है।
डीजीपी जावीद अहमद ने प्रदेश के सभी एसएसपी/एसपी, डीआईजी रेंज, आईजी जोन और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक को पत्र लिखा है। कहा कि जनसंख्या बढ़ने के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। 2015 में देश में घटित सड़क दुघर्टनाओं में यूपी का छठा स्थान है, जबकि सड़क हादसों में मृत्यु में पहला नंबर है। जिससे साफ है कि सड़क हादसे रोकने को सार्थक प्रयास नहीं किए गए। डीजीपी ने हादसों पर अंकुश लगाए जाने के लिए पूरे अक्टूबर में विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन संबंधी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ये नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
रांग साइड ड्राइविंग।
बिना हेलमेट वाहन चलाना।
विहित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना।
रांग पार्किंग।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना।
चार पहिया वाहन चालकों एवं अगली सीट पर बैठे सवारी द्वारा सीट बेल्ट न लगाना।
मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना।
बिना बीमा के वाहन चलाना।
बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना।
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।
दुपहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग करना।
हेड कांस्टेबल भी वसूल सकेंगे जुर्माना
टीएसआई दीनदयाल दीक्षित ने बताया कि अब ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और एचसीपी भी जुर्माना वसूल सकेंगे। पहलेएसआई और इंस्पेक्टर ही जुर्माना वसूलते थे।
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डीजीपी जावीद अहमद ने प्रदेश के सभी एसएसपी/एसपी, डीआईजी रेंज, आईजी जोन और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक को पत्र लिखा है। कहा कि जनसंख्या बढ़ने के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। 2015 में देश में घटित सड़क दुघर्टनाओं में यूपी का छठा स्थान है, जबकि सड़क हादसों में मृत्यु में पहला नंबर है। जिससे साफ है कि सड़क हादसे रोकने को सार्थक प्रयास नहीं किए गए। डीजीपी ने हादसों पर अंकुश लगाए जाने के लिए पूरे अक्टूबर में विशेष अभियान चलाकर प्रवर्तन संबंधी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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ये नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
रांग साइड ड्राइविंग।
बिना हेलमेट वाहन चलाना।
विहित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना।
रांग पार्किंग।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना।
चार पहिया वाहन चालकों एवं अगली सीट पर बैठे सवारी द्वारा सीट बेल्ट न लगाना।
मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना।
बिना बीमा के वाहन चलाना।
बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना।
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।
दुपहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग करना।
हेड कांस्टेबल भी वसूल सकेंगे जुर्माना
टीएसआई दीनदयाल दीक्षित ने बताया कि अब ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और एचसीपी भी जुर्माना वसूल सकेंगे। पहलेएसआई और इंस्पेक्टर ही जुर्माना वसूलते थे।