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Meerut News: मतदेय स्थलों के पुनर्गठन का कार्य तेज, 21 जुलाई तक मांगे संशोधन प्रस्ताव
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के संभाजन (रैशनलाइजेशन) के तहत संशोधन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों से 21 जुलाई तक संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर मतदेय स्थलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के प्रस्तावित संशोधनों का विवरण निर्धारित प्रारूपों में उपलब्ध कराना होगा। निर्देशों में कहा गया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदेय स्थलों की संशोधित सूची, संवीक्षा पत्रक, प्रमाणपत्र, राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त, मानचित्र, सत्यापन प्रमाणपत्र, चेकलिस्ट, प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण का विवरण, मतदान केंद्रों के वर्गीकरण संबंधी प्रारूप तथा संभाजन के दौरान बढ़े अथवा परिवर्तित मतदेय स्थलों का पूरा ब्योरा तीन-तीन प्रतियों और सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराया जाए।
उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सरधना को निर्देश दिए कि निर्धारित अभिलेखों को हस्ताक्षरित प्रतियों सहित 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर का कहना है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।
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सरधना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के संभाजन (रैशनलाइजेशन) के तहत संशोधन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों से 21 जुलाई तक संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर मतदेय स्थलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के प्रस्तावित संशोधनों का विवरण निर्धारित प्रारूपों में उपलब्ध कराना होगा। निर्देशों में कहा गया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदेय स्थलों की संशोधित सूची, संवीक्षा पत्रक, प्रमाणपत्र, राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त, मानचित्र, सत्यापन प्रमाणपत्र, चेकलिस्ट, प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण का विवरण, मतदान केंद्रों के वर्गीकरण संबंधी प्रारूप तथा संभाजन के दौरान बढ़े अथवा परिवर्तित मतदेय स्थलों का पूरा ब्योरा तीन-तीन प्रतियों और सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराया जाए।
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उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सरधना को निर्देश दिए कि निर्धारित अभिलेखों को हस्ताक्षरित प्रतियों सहित 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर का कहना है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।
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