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Muzaffarnagar: दुष्कर्म के बाद मासूम पर जानलेवा हमले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा, दूसरे को उम्रकैद
Wed, 01 Feb 2023 03:15 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 01 Feb 2023 03:15 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों की सजा पर अदालत ने फैसला दिया है। इनमें एक को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल दोनों आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
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कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में पिछले वर्ष तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों की सजा पर अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है वहीं दूसरे अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मात्र 200 दिन के भीतर प्रकरण में फैसला आया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया की वारदात 12 जून 2022 को अंजाम दी गई थी। पड़ोसी युवक मासूम को नजदीक स्थित मंदिर में पूजा के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर बच्ची से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मासूम पर जानलेवा हमला किया।
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पीड़ित पक्ष ने पड़ोस के ही राजेश टोटा और उसके साथी सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत में हुई। अदालत ने बुधवार को दोनों अभियुक्तों की सजा पर फैसला सुनाते हुए एक को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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