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विवाहिता के हत्यारे पति व सास को उम्रकैद

Fri, 20 Dec 2019 01:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2019 01:42 AM IST
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murderer husband and mother in law will be punishd lifetime prision
मेरठ। त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने विवाहिता को जलाकर मारने वाले पति और सास को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना नौ साल पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में घटी थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करीम नगर निवासी हाजी मुश्ताक ने चार मई 2010 को थाना लिसाडीगेट में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनकी लड़की राबिया की शादी यासीन के साथ हुई थी। यासीन व उसके परिजन दहेज से खुश नहीं थे और तीन लाख रुपये की मांग करते हुए राबिया का उत्पीड़न करते थे। जिसके चलते राबिया मायके रह रही थी। घटना से दो-तीन दिन पहले ही पंचों ने उनकी बेटी को ससुराल भिजवाया था। चार मई 2010 को सूचना मिली कि उसकी बेटी के ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई है। अस्पताल में पीड़िता राबिया ने बताया कि उसके पति यासीन, सास अनीसा, देवर व ननद ने मिलकर उसके व उसकी डेढ़ साल की पुत्री के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी।
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उपचार के दौरान राबिया की मृत्यु हो गयी जबकि उसकी पुत्री गंभीर रूप से झुलस गई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका विचारण त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश मो. आजाद की अदालत में किया गया। अदालत ने साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर पति यासीन व सास अनीसा को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनायी। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी कुमारी नसीमा व तहसीन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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