फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News

सीएमओ, एसीएमओ का वेतन रोकने के आदेश

Tue, 19 Jan 2016 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ Updated Tue, 19 Jan 2016 12:40 AM IST
विज्ञापन
Meerut News
हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बीच जिलाधिकारी पंकज यादव ने भी मेडिकल कचरे पर कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सीएमओ, एसीएमओ समेत अन्य चिकित्साधिकारियों का वेतन रोकने तक के निर्देश दे दिए।
विज्ञापन


कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग ही कचरे को लेकर सख्त नहीं है तो फिर बाकी विभाग क्या कर सकते हैं। क्या अस्पतालों और नर्सिंग होम के निरीक्षण खानापूर्ति के लिए किए जा रहे हैं। इसी बीच डीएम ने तीन विभागों की टीम गठित कर दी है, जो मंगलवार से मेडिकल कचरे को लेकर संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी।
विज्ञापन


जिले में संचालित अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने को लेकर कोई पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन मेडिकल कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे में सोमवार को जब जिलाधिकारी ने इस प्रकरण को लेकर बैठक बुलाई तो उन्होंने नगर निगम समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने नगर निगम, प्रदूषण और स्वास्थ्य विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। जो मंगलवार से अभियान चलाएगी। सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों की जांच की जाएगी।


उसके बाद स्वास्थ्य विभाग समेत तीनों विभाग कार्रवाई भी करेंगे। डीएम का कहना है कि किसी भी स्तर पर कोताही सहन नहीं की जाएगी। मामला गंभीर है और इसीलिए वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed