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Meerut News: शराब के रुपये नहीं देने पर भतीजे की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 08 May 2026 10:13 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 10:13 PM IST
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Man who killed nephew for not paying for liquor gets life imprisonment
सात अक्तूबर 2022 को किठौर में चाकू से हमला कर की थी वारदात
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माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ। किठौर में शराब के रुपये न देने पर भतीजे रविंद्र की हत्या में दोषी चाचा विनोद को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
किठौर थाना क्षेत्र के कायस्थ बड्डा निवासी लच्छो ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 7 अक्तूबर 2022 को उनका देवर विनोद उनके बेटे रविंद्र से शराब के लिए रुपये मांग रहा था। वह अक्सर परिवार के लोगोें से रुपये मांगता था। इसका उनके बेटे रविंद्र ने विरोध किया। इस बात पर दोनों चाचा-भतीजे में विवाद हो गया। इसी विवाद में विनोद ने चाकू से हमला कर रविंद्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी मनाते हुए विनोद को सजा सुनाई।
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पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष का कारावास


मेरठ। नाबालिग से छेड़छाड़ और विरोध पर जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने दोषी परवेज को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 दिसंबर 2017 को इस मामले में ब्रह्मपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले का कहना था कि उसकी बेटी से परवेज ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद 10 जनवरी 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनाई।----------------------

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