देश की प्रथम 'हिंदू अदालत' की जज का ऐलान, आज भी कोई गांधी पैदा हुआ तो कर दूंगी हत्या
यूपी के मेरठ में गठित पहली हिंदू अदालत की प्रथम जज डॉ. पूजा शकुन पाण्डेय के विवादित बयान से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। पूजा ने एक टीवी चैनल से बातबीच में कहा कि मैं गर्व से कहती हूं कि अगर नाथू राम गोडसे से पहले मैं पैदा होती तो मैं ही गांधी को मार देती। यही नहीं बल्कि यह भी कहा, अगर आज भी कोई गांधी पैदा होगा और देश को बांटने की बात करेगा तो नाथू राम गोडसे भी इसी पुण्य भूमि पर पैदा होगा।
इसके अलावा पूजा ने कहा, उन्हें गर्व है कि वो और उनका संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा नाथू राम गोडसे को पूजता है। पूजा के इस विवादित बयान से समूचे भारत में हड़कंप मच गया है। हालांकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा हिंदू कोर्ट गठित करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश की पहली कथित 'हिंदू अदालत' स्थापित करने का दावा अखिल भारत हिंदू महासभा नामक संगठन ने किया है। संगठन का दावा है कि शरिया अदालतों की तर्ज पर देश में हिंदू अदालतें स्थापित की जाएंगी। बता दें कि डॉ. पूजा शकुन पाण्डेय अलीगढ़ की रहने वाली हैं। उन्हें इस अदालत का पहला जज नियुक्त किया गया है।
वहीं महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा का कहना है कि हिंदू अदालतों में जमीन विवाद, मकान और विवाह के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उन नियमों को सार्वजनिक किया जाएगा जिनके अनुसार 'हिंदू अदालत' काम करेंगी।
हिंदू कोर्ट गठन पर डीएम से मांगा जवाब
अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा हिंदू कोर्ट गठित करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मेरठ के अंकित सिंह ने हिंदू कोर्ट गठन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर डीएम को नोटिस जारी कर 11 सितंबर तक जवाब मांगा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मेरठ में हिंदू कोर्ट का गठन किया है। इस कोर्ट में संगठन की राष्ट्रीय सचिव डा. पूजा शकुन पांडे को जज नियुक्त किया गया है। कोर्ट गठन के बाद डा. पूजा ने कहा था कि उन्हें गर्व है कि हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे को पूजती है। अंकित सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह धर्म के नाम पर कोर्ट गठित हो रहे हैं, वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मामले पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को 11 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/