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होटल अल करीम को नहीं मिला स्टे

Fri, 01 Apr 2016 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ Updated Fri, 01 Apr 2016 01:59 AM IST
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होटल अलकरीम - फोटो : अमर उजाला
होटल अलकरीम प्रकरण में बृहस्पतिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम अधिकारियों ने हाईकोर्ट में काउंटर फाइल किया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने अलकरीम पर स्टे नहीं दिया है। उधर, इससे पूर्व एमडीए अधिकारियों ने डीएम तथा एसएसपी को पत्र लिखा है कि इसके ध्वस्तीकरण की अगली तारीख मुकर्रर होनी है। ऐेसे में मजिस्ट्रेट तथा फोर्स आदि की व्यवस्था की जाए।
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घंटाघर स्थित होटल अल करीम को ध्वस्त करने के लिए एमडीए ने 21 मार्च को प्रयास किया था, लेकिन सिविल कोर्ट के एक स्टे तथा पुलिस बल का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण यह कार्रवाई रुक गई। दरअसल, इस प्रकरण में हाईकोर्ट में दाखिल एक रिट में अदालत ने सख्त रुख  अख्तियार किया था।

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कहा था कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण में काउंटर दाखिल करें। 31 मार्च को अपर सचिव एमडीए बैजनाथ ने अदालत में काउंटर फाइल किया। बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल होटल स्वामी को कोई स्टे नहीं दिया है।

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एमडीए नहीं इसमें पार्टी
हाईकोर्ट
में जाने से पूर्व 28 मार्च को एमडीए ने डीएम तथा एसएसपी को पत्र भेजा। जिसमें कहा कि अलकरीम पर सिविल कोर्ट से जो स्टे है, उसमें एमडीए पार्टी नहीं है। ऐेसे में वह एमडीए पर लागू नहीं होता। इसलिए ध्वस्तीकरण की अगली तारीख तय करने को कहा गया है। दरअसल, पिछली बार भी मजिस्ट्रेट न मिलने के कारण एमडीए की कार्रवाई प्रभावित हो गई थी। उधर, होटल स्वामी नासिर इलाही का कहना है कि हाईकोर्ट ने एमडीए अधिकारियों को होटल को ध्वस्त करने को कहा ही नहीं था। इस बाबत वह शुक्रवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

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