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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Eating food is prohibited on the metro, along with weapons, alcohol and blood.

Meerut: मेट्रो में खाना खाने पर रोक, हथियार-शराब-खून ले जाने समेत 50 चीजें प्रतिबंधित, कुछ नियमों पर उठे सवाल

Wed, 18 Feb 2026 02:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Wed, 18 Feb 2026 02:33 AM IST
सार

मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एनसीआरटीसी ने सख्त नियम लागू किए हैं। ट्रेन में खाना खाने पर रोक के साथ 50 से अधिक वस्तुएं प्रतिबंधित की गई हैं।

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Eating food is prohibited on the metro, along with weapons, alcohol and blood.
मेरठ मेट्रो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अगर आप मेरठ मेट्रो या नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एनसीआरटीसी द्वारा जारी किए गए कड़े दिशा-निर्देशों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए एनसीआरटीसी ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों के भीतर हथियार, औजार, रसायन, शराब और यहां तक कि मानव रक्त व हड्डियों समेत 50 से अधिक वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

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इतना ही नहीं आधुनिक यात्रा के मानकों को देखते हुए ट्रेन के अंदर खाना खाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और जागरूकता के लिए एनसीआरटीसी ने इन वस्तुओं की विस्तृत सूची स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वारों पर ही प्रदर्शित कर दी है।

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सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कड़े नियम
एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों की आधुनिकता को बरकरार रखना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि इन नियमों को लेकर आम जनता के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि हथियार, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध तो सुरक्षा के लिहाज से उचित है लेकिन चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड (रक्त) ले जाने पर लगे प्रतिबंध पर प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची
1. नुकीली और धारदार वस्तुएं: खुखरी, तलवार, मांस काटने के बड़े औजार, चाकू और 10 सेमी (4 इंच) से अधिक लंबे ब्लेड। कैंची, कुल्हाड़ी, फरसा, लोहदंड (रॉड), हथौड़ा, पेचकस, पाना (रेंच), प्लायर और कोई भी ऐसा औजार जिसकी लंबाई 7 इंच (17.78 सेमी) से अधिक हो।

2. खतरनाक रसायन और गैस: रेडियोएक्टिव पदार्थ, अम्ल (एसिड), संक्षारक और जहरीले पदार्थ। ऑक्सीकरणीय पदार्थ, संपीड़ित या द्रवीकृत गैस, दबाव के अधीन घुली हुई गैसें और आंसू गैस।

3. हथियार एवं गोला-बारूद: सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, फ्लेयर गन, स्पोर्ट्स गन, बी-बी बंदूक और एयर राइफल। छर्रा गन, दौड़ शुरू करने वाली पिस्तौल, गन लाइटर, अचेतक बंदूक और दहलाने वाले उपकरण। डायनामाइट, पटाखे, हैंड ग्रेनेड और प्लास्टिक विस्फोटक।

4. ज्वलनशील एवं आपत्तिजनक वस्तुएं: पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल (शराब), सभी प्रकार की स्पिरिट और ज्वलनशील तरल या ठोस पदार्थ। गीली बैटरी, मानव राख, शव, मानव कंकाल या शरीर का कोई हिस्सा। मानव या पशु का रक्त (ब्लड), जानवरों के शव, खुला कच्चा मांस और मछली। पालतू पक्षी और अन्य पशुओं को ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

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