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कुलदीप की रिहाई पर फैसला आज
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
Updated Wed, 06 Apr 2016 01:39 AM IST
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जेल में कुलदीप से मिलकर आते वीर खालसा दल के सदस्य।
- फोटो : अमर उजाला
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बेगमपुल पर हुए बवाल के मामले में आरोपी कुलदीप की जमानत पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, कुलदीप के भाई द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धारा 156 (3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने सात अप्रैल की डेट लगाई है।
गांधी नगर निवासी कुलदीप के भाई नवदीप सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 27 मार्च 2016 को वह अपने भाई कुलदीप भाटिया के साथ एक होटल से खाना लेने जा रहा था। उसने सात पुलिस कर्मियों पर बेगमपुल पर कुलदीप के साथ मारपीट गालीगलौज और उसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बताकर पीटने के आरोप लगाए थे।
कुलदीप के अधिवक्ता केके पाहवा ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सात अप्रैल की डेट लगाई है। उधर, कुलदीप की जमानत अर्जी पर आज (बुधवार) जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उसे 28 मार्च को जेल भेजा गया था। सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर लगी हैं।
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गांधी नगर निवासी कुलदीप के भाई नवदीप सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 27 मार्च 2016 को वह अपने भाई कुलदीप भाटिया के साथ एक होटल से खाना लेने जा रहा था। उसने सात पुलिस कर्मियों पर बेगमपुल पर कुलदीप के साथ मारपीट गालीगलौज और उसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बताकर पीटने के आरोप लगाए थे।
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कुलदीप के अधिवक्ता केके पाहवा ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सात अप्रैल की डेट लगाई है। उधर, कुलदीप की जमानत अर्जी पर आज (बुधवार) जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उसे 28 मार्च को जेल भेजा गया था। सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर लगी हैं।
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