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बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

Sun, 01 Dec 2019 12:01 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sun, 01 Dec 2019 12:01 AM IST
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The court has sentenced to twenty years to accused father at Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल

मुजफ्फरनगर में पॉक्सो एक्ट अदालत ने बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले पिता को दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पिता बीते साढ़े तीन साल से जेल में बंद है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहपुर थाने पर 18 फरवरी 2016 को पीड़िता के मामा ने अपने बहनोई के खिलाफ उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी के साथ उसकी बहन की शादी हुई है। जिसके 11 बच्चे हैं। मगर उसके बहनोई ने दूसरी शादी भी कर ली, जिससे चार बच्चे हैं। 15 फरवरी 2016 को उसकी बहन ने बताया कि उसका पति नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अपने कमरे में सुला रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। गत दिवस उसकी बेटी ने बताया कि उसका पिता उसके साथ गत तीन-चार माह से दुष्कर्म कर रहा है और किसी के सामने बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।
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वहीं पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत होने पर मां ने अस्पताल में जांच कराई। जांच में लड़की गर्भवती पाई गई थी। लड़की के भ्रूण और पिता के डीएनए की जांच कराई गई, जो पॉजीटिव आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की अदालत (पॉक्सो कोर्ट) में हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने अदालत के समक्ष आठ गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त पिता को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 57 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।

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