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दिल्ली हाईकोर्ट ने केस से बरी किए दो व्यापारी नेता

Wed, 30 Aug 2017 02:11 AM IST
Updated Wed, 30 Aug 2017 02:11 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केस से बरी किए दो व्यापारी नेता
मेरठ। संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री विजय आनंद एवं उपाध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना मामले के केस से बरी कर दिया।
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मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्यापार संघ पक्ष के अधिवक्ता और विपक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई। जिसके बाद न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने निर्णय सुनाते हुये दोनो पदाधिकारियों को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर विपक्ष को देने के लिए कहा। इस पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने एक लाख रुपये का चेक और देकर उक्त क्षतिपूर्ति के आदेश को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने दोनों पदाधिकारियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मंत्री विजय आनंद ने बताया कि तीन लाख रुपये वह कोर्ट में पहले ही जमा कर चुके थे। हालांकि इस केस में तत्कालीन थानाध्यक्ष देहली गेट वीरेंद्र सिंह यादव को न्यायालय से अभी राहत नही मिली है। खैरनगर के तीन दुकानदारों के खिलाफ भी मामले में सुनवाई चल रही है।

इस निर्णय में व्यापार संघ के दोनों पदाधिकारियों के बरी होने पर व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, महामंत्री अरुण वशिष्ठ ,पवन मित्तल, कमल ठाकुर, अमन गुप्ता, तरुण गुप्ता, संदीप रेवड़ी, नरेंद्र सिंह करनैल, सुरेश सज्जनहार, रवि अग्रवाल सर्राफ सहित व्यापारियों ने खुशी व्यक्त की है। कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने इसे मेरठ के व्यापारियों की जीत बताते हुए व्यापारियों को भविष्य में एकजुट रहने को कहा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी भविष्य में व्यापारियों के हितों की लड़ाई निर्भीकता के साथ लड़ने की बात कही।
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खास बात:
- क्षतिपूर्ति के 4 लाख रुपये देने पर कोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत
- हाईकोर्ट अवमानना मामले में व्यापारियों को मिला था नोटिस
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