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शेल्टर हाउस की दीवार तोड़ने पर प्रोपर्टी डीलर पर मुकदमा

Mon, 18 Jun 2018 02:20 AM IST
Updated Mon, 18 Jun 2018 02:20 AM IST
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शेल्टर हाउस की दीवार तोड़ने पर प्रोपर्टी डीलर पर मुकदमा
मेरठ। परतापुर में शेल्टर हाउस की दीवार तोड़ने के मामले में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर श्रीराम पैलेस दिल्ली रोड निवासी योगेंद्र राणा के खिलाफ नगर निगम की तरफ से केस दर्ज करा दिया गया।
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178 लाख की लागत से तैयार इस शेल्टर हाउस का मुख्यमंत्री ने विगत छह जनवरी को मोहिउद्ीनपुर शुगर मिल में कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास किया था। जिसकी जमीन कब्जाने के लिए कुछ लोगों ने दीवार तोड़कर भगवा की जगह पीला रंग भी करवा दिया था। अमर उजाला में यह मामला रविवार को प्रमुखता से प्रकाशित होने पर उच्चाधिकारियों ने इंस्पेक्टर परतापुर जीएस त्रिपाठी और एसएसआई सतेंद्र यादव को कड़ी फटकार लगाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि नगर निगम की तरफ से आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को नामजद कराया गया है। तहसील से जांच रिपोर्ट आने पर अन्य धाराएं बढ़ाकर सख्त कार्रवाई करेगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान करने की जांच भी शुरू कर दी गई है।
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खास बातें:
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
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