{"_id":"5b5cd80d4f1c1bb37b8b5286","slug":"121532811277-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिला के आत्महत्या करने के मामले में पति व सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हिला के आत्महत्या करने के मामले में पति व सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज
Updated Sun, 29 Jul 2018 02:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कंकरखेड़ा। शाक्यपुरी में संदिग्ध हालात में हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पति व सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शुक्रवार को शाक्यपुरी में प्रभलीन कौर उर्फ ओशी (25) ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली थी। महिला के मायके वालों ने पति रमनदीन, ससुर परमजीत सिंह व सास जसविंदर पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। प्रभलीन कौर के पिता जसविंदर ने बताया कि ससुराल वाले उनकी बेटी से दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर दहेज हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं मायके वाले प्रभलीन की ढाई साल की बेटी को अपने साथ ले गए। प्रभलीन कौर के पिता ने बताया कि शादी के बाद से प्रभलीन एक डायरी लिखती थी, लेकिन पुलिस अभी तक डायरी बरामद नहीं कर पाई है। जबकि डायरी में लिखी बातें आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्य साबित होंगी।
विज्ञापन
शुक्रवार को शाक्यपुरी में प्रभलीन कौर उर्फ ओशी (25) ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली थी। महिला के मायके वालों ने पति रमनदीन, ससुर परमजीत सिंह व सास जसविंदर पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। प्रभलीन कौर के पिता जसविंदर ने बताया कि ससुराल वाले उनकी बेटी से दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर दहेज हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं मायके वाले प्रभलीन की ढाई साल की बेटी को अपने साथ ले गए। प्रभलीन कौर के पिता ने बताया कि शादी के बाद से प्रभलीन एक डायरी लिखती थी, लेकिन पुलिस अभी तक डायरी बरामद नहीं कर पाई है। जबकि डायरी में लिखी बातें आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्य साबित होंगी।
विज्ञापन