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बिजनौर: 8 जून से खुलेंगी अदालतें, बीमार होने पर न्यायालय परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश
Fri, 05 Jun 2020 07:04 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Fri, 05 Jun 2020 07:04 PM IST
सार
-किसी बीमार व्यक्ति को न्यायालय परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश
- कारागार में निरुद्ध बंदियों के न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होंगे
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
विस्तार
बिजनौर जिले की अदालतों में आठ जनवरी से होने वाले कामकाज की गाइडलाइन जारी की गई है। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव आमिर सुहैल के अनुसार जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों से संबंधित रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
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न्यायालय परिसर में एक न्यायालय कक्ष इसके लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कामकाज को निर्धारित किया गया है। नए वाद, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय परिसर में स्थित ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर का उपयोग किया जाएगा।
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सुनवाई के लिए नियम वादों की जानकारी वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/bijnor या ecourts services mobile app पर ली जा सकती है। जमानत, अग्रिम जमानत व अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस वैकल्पिक तौर पर इस मेल आईडी या एप पर भेजी जा सकती हैं।
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प्रत्येक न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के लिए उचित दूरी पर चार कुर्सियां लगाई गई हैं। किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी आवश्यक रूप से मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। मोबाइल में आरोग्य सेतु एप भी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01342-262269 पर फोन किया जा सकता है।