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अलकरीम होटल पर 31 को चलेगा बुलडोजर, दो फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई  

Mon, 30 Jan 2017 11:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ Updated Mon, 30 Jan 2017 11:38 AM IST
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action on alkrim hotel in 31 january
होटल अलकरीम - फोटो : अमर उजाला

घंटाघर पर निगम की दुकानों में चल रहे अलकरीम होटल पर 31 जनवरी को निगम का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए नगरायुक्त ने अपर नगरायुक्त, संपत्ति अधिकारी और किराया प्रभारी को होटल गिराने के आदेश जारी कर दिए। वहीं डीएम से मजिस्ट्रेेट नामित करने और पुलिस बल दिलाने की मांग की है। 

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अलकरीम होटल के मालिक नासिर इलाही के रिश्तेदार नूर इलाही ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया था कि निगम की दुकान संख्या 420, 421, 422 और 423 को तोड़कर अवैध तरीके से होटल बनाया गया है। दुकानों के ऊपर भी अवैध निर्माण किया गया है। इसे लेकर पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएम, एमडीए वीसी, नगरायुक्त को न्यायालय में तलब किया था। साथ ही अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद एमडीए ने अलकरीम होटल की ऊपरी इमारत पर बुलडोजर चलाया। पिछले सप्ताह भी एमडीए ने अलकरीम होटल में तोड़फोड़ की। हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन को अपने स्तर पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हुए हैं। इसी आधार पर नगरायुक्त ने होटल को अवैधानिक मानते हुए गिराने के आदेश जारी किए हैं।
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दो फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई  
नगर निगम प्रशासन को 2 फरवरी को हाईकोर्ट में कार्रवाई का जवाब दाखिल करना है। इससे पहले ही नगरायुक्त ने 31 जनवरी को होटल को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 296 के अंतर्गत दुकानों पर अवैधानिक रूप से बनाए गए होटल अल-करीम को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार और किराया प्रभारी दिनेश कुमार यादव को आदेश जारी किया गया है। 
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निगम के साथ एमडीए टीम भी रहेगी 
हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नगरायुक्त द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में नगर निगम के साथ साथ एमडीए की टीम भी शामिल रहेगी। 

गिराया जाएगा होटल
हमने सभी अभिलेखों का अवलोकन किया है। इसमें तत्कालीन नगरायुक्त द्वारा होटल मालिक को 2014 में निगम की दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। दुकानों को तोड़कर अल-करीम होटल खोला गया है। जो पूरी तरह अवैधानिक है। 31 जनवरी को होटल गिराया जाएगा। -देवेंद्र कुमार कुशवाहा, नगरायुक्त 


हमें नहीं मिला आदेश
हमें ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं मिली है। ऐसा होता है तो हमारे साथ अन्याय पूर्ण कार्रवाई होगी। 2 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई है। निगम प्रशासन को न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए।  हमने निगम की दुकानों में तोड़कर होटल नहीं बनाया है। -हाजी नासिर, होटल मालिक अल करीम 

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