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कैंपस की छात्रा के अपहरण मामले में आरोपी जेल भेजा
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कैंपस की छात्रा के अपहरण मामले में आरोपी जेल भेजा
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अपहरण और बंधक बनाने की धारा में जेल भेज दिया। छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अन्य तीनों नामजद आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए छोड़ दिया।
गढ़मुक्तेश्वर निवासी एक युवती सीसीएसयू की छात्रा है। आरोप है कि 13 फरवरी को मेरठ से गढ़ लौटते समय छात्रा के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। छात्रा के पिता ने गढ़ थाने में प्रियांश निवासी स्याना बुलंदशहर, आकाश, सुमित और हापुड़ निवासी सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में आईजी रेंज ने केस की विवेचना मेरठ ट्रांसफर कर दी। सदर बाजार पुलिस केस की विवेचना कर रही है। एसओ सदर बाजार विजय गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में छात्रा ने बयान में दुष्कर्म की घटना से इंकार किया और कहा कि वह प्रियांश को पहले से जानती थी। उसे नशीला पदार्थ देकर आरोपी बिना उसकी मर्जी के अपने घर ले गया। जब उसे होश आया तो वह आरोपी के घर मिली।
एसओ सदर बाजार का कहना है कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा हटा दी। आरोपी प्रियांश को गढ़ की कोर्ट में बंधक बनाने और अपहरण के मामले में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अपहरण और बंधक बनाने की धारा में जेल भेज दिया। छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अन्य तीनों नामजद आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए छोड़ दिया।
गढ़मुक्तेश्वर निवासी एक युवती सीसीएसयू की छात्रा है। आरोप है कि 13 फरवरी को मेरठ से गढ़ लौटते समय छात्रा के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। छात्रा के पिता ने गढ़ थाने में प्रियांश निवासी स्याना बुलंदशहर, आकाश, सुमित और हापुड़ निवासी सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में आईजी रेंज ने केस की विवेचना मेरठ ट्रांसफर कर दी। सदर बाजार पुलिस केस की विवेचना कर रही है। एसओ सदर बाजार विजय गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में छात्रा ने बयान में दुष्कर्म की घटना से इंकार किया और कहा कि वह प्रियांश को पहले से जानती थी। उसे नशीला पदार्थ देकर आरोपी बिना उसकी मर्जी के अपने घर ले गया। जब उसे होश आया तो वह आरोपी के घर मिली।
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एसओ सदर बाजार का कहना है कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा हटा दी। आरोपी प्रियांश को गढ़ की कोर्ट में बंधक बनाने और अपहरण के मामले में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
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