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सेंट्रल मार्केट व्यापारियों को हाईकोर्ट से स्टे की उम्मीद
Updated Sat, 16 Sep 2017 03:03 AM IST
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मेरठ। सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में आवास विकास विभाग द्वारा नोटिस की समय सीमा कल खत्म हो जाएगी। वहीं लखनऊ आवास आयुक्त से व्यापारियों को अभी समय देने का आश्वासन दिया गया है।
व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में मामले पर स्टे लेने के लिए याचिका दायर की है। वहीं याची राहुल राणा इन सभी याचिकाकर्ताओं को चैलेंज दे सकते हैं। मामले में याची राहुल राणा के पीआईएल पर उच्च न्यायालय ने सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण का आदेश दे रखा हैं। वहीं प्रदेश सरकार अवैध निर्माण करने वालों को राहत दे सकती है। जिसको लेकर सरकार नया विधेयक पास करने के मूड में है। बृहस्पतिवार को विधायक सोेमेंद्र तोमर मामले में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। इससे सेंट्रल मार्केट व्यापारियों सहित शहर में तीन हजार से ज्यादा अवैध निर्माण करने वालों को शमन शुल्क देकर समायोजन की उम्मीदे बढ़ गई हैं। सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के पास 27 सितंबर तक का ही समय है। क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
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व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में मामले पर स्टे लेने के लिए याचिका दायर की है। वहीं याची राहुल राणा इन सभी याचिकाकर्ताओं को चैलेंज दे सकते हैं। मामले में याची राहुल राणा के पीआईएल पर उच्च न्यायालय ने सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण का आदेश दे रखा हैं। वहीं प्रदेश सरकार अवैध निर्माण करने वालों को राहत दे सकती है। जिसको लेकर सरकार नया विधेयक पास करने के मूड में है। बृहस्पतिवार को विधायक सोेमेंद्र तोमर मामले में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। इससे सेंट्रल मार्केट व्यापारियों सहित शहर में तीन हजार से ज्यादा अवैध निर्माण करने वालों को शमन शुल्क देकर समायोजन की उम्मीदे बढ़ गई हैं। सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के पास 27 सितंबर तक का ही समय है। क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
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