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Meerut News: किशोरी काे अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

Thu, 20 Apr 2023 12:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 12:05 AM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager
सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-15 आसिफ इकबाल रिजवी ने सुपर विहार कॉलोनी थाना मंडी निवासी पंकज को किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दस वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की थाना मंडी निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी करता है, उसकी पत्नी घरों में काम करती है। दोनों घर से सुबह ही चले जाते हैं। घर पर उसकी लड़कियां अकेली रहती थीं। आठ फरवरी 2018 को जब वह काम से घर पर लौटा तो उसकी छोटी बेटी ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय बड़ी लड़की घर पर नहीं है, कहीं चली गई है काफी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। लड़की के पिता ने पंकज पर शक जताते हुए उसके खिलाफ नौ फरवरी 2018 को थाना मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी पंकज के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पंकज को दुष्कर्म में 10 साल के कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त 13000 की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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